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हंसते हुए कोर्ट में पहुंचा बलात्कारी मौलाना, दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सुनाई दस साल की हुई सजा



 22/Sep/22

होटल में बुलाकर महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे के दोषी इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को बृहस्पतिवार को द्रुतगामी न्यायालय (प्रथम) नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे कोर्ट ने 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया था।

प्रकरण के मुताबिक, पीड़िता ने 1 दिसंबर 2015 को जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि इटावा का रहने वाला मौलाना जरजिस वाराणसी में तकरीर करने के लिए आता-जाता था। उस दौरान वह वाराणसी के होटलों में रुकता था। तकरीर के दौरान ही वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना जरजिस से हुआ था। उसी दौरान वह उसे होटल में बुलाया था। होटल में मौलाना जरजिस ने उसके साथ रेप किया था और उसका अश्लील वीडियो बना लिया था।

इसके बाद निकाह का झांसा देकर मौलाना जरजिस ने उसके साथ अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म और कुकर्म किया था। 19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस उसके घर आकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दिया। काफी मिन्नतों के बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया तो वह वाराणसी के एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं, मौलाना जरजिस कोर्ट में पेश किए जाने से पहले कचहरी परिसर में हंस रहा था।

 


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