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लूट व बरामदगी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 18/Mar/23

लूट व बरामदगी के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (तेरावा) मनोज कुमार की अदालत ने घुटहा, थाना सिंधौरा निवासी अमन यादव को एक एक-एक लाख रुपये की दो जमादार एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राणा यादव व वीर बहादुर सिंह जेलर ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शोभनाथ ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 1 जनवरी 2023 को जब उसकी चचेरी बहन काम कर घर वापस आ रही थी, दोपहर लगभग 2:00 बजे दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार चालकों द्वारा झपटा मारकर उसकी बहन का फोन छीन लिया गया। पुलिस ने विवेचना शुरू की तो बादहू तफतीश 11 फरवरी 2023 को उपनिरीक्षक पंकज राय क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, कि मुखबिर से सूचना मिली कि मोबाइल की लूट जो घटना घटी है वह दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पल्सर से सिन्धौरा से बलराम गॅज की तरफ आ रहे हैं अगर जल्दी किया जाए तो वह पकड़े जाएंगे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुँची तो वह मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया कि वे लड़खडाकर सड़क पर गिर पड़े, जिन्हे पुलिसवालों ने घेरघारकर पकड़ लिया गया। पकडे़ गए व्यक्तियों से नाम पूछेते हुए तलाशी ली गई तो पहले ने अपना नाम विनय दूबे व दूसरे ने अमन यादव अमन यादव बताया। अमन की तलाशी ली गई तो उसके पास से चोरी की मोबाइल बरामद की गई।


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