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दहेज़ हत्या के मामले में पति व सास को न्यायालय ने किया दोषमुक्त



 24/Mar/23

दहेज़ हत्या के मामले में पति व सास को अदालत से राहत मिल गयी। अपर जिला जज संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने दहेज़ के लिए विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामलें में पति व सास को दोषमुक्त कर दिया। बाकराबाद, थाना जैतपुरा निवासी पति उसमान गनी व सास बाजबून निशा उर्फ मुन्नी को आरोप सिध्द न होने पर संदेह का लाभ देतें हुए दोष मुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आगागंज, जैतपुरा निवासी वादी रियाज़ अहमद ने राज्य महिला आयोग लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था उसकी पुत्री नाजरीज की शादी 22 मार्च 2020 को उसमान गनी के साथ हुई थी। शादी में उसने अपनी पुत्री को हैसियत से बढ़कर तोहफ़े में गहने व सामान दिये थे। शादी के बाद से ही ससुराल वालें कम दहेज़ का ताना देकर आये दिन प्रताड़ित करते थे। इस दौरान पावरलूम लगाने के लिए एक लाक रूपयें की मांग पति व सास करने लगे। उसकी पुत्री के इंकार करने पर लोगों ने उसे बूरी तरह मारा-पीटा। इस दौरान 22 दिसंबर 2011 को वादी को सूचना मिली कि उसकी पुत्री की मौत हो गई है। जब वह अपने पुत्री के ससुराल पहुंचा तो देखा उसके शरीर के कई चोटों के निशान थे व जली हुई अवस्था में मृय पड़ी थी।


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