4 महिलाओं ने ज्ञानवापी मामले में वाद दायर करते हुए मांग की थी कि ज्ञानवापी, श्रृंगार गौरी मामले से जुड़े सात मामलों को एक साथ सुना जाये आखिरकार उनको इसमें सफलता मिली। जब जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मूल वाद और सात अन्य मामलों को एक साथ सुनने का आदेश जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि मूलवाद को मुख्य रूप से सुने जाने के साथ ही बाकी प्रार्थनापत्र के पक्षकारों से साक्ष्य में मदद ली जायेगी। साथ ही कहा कि मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।
जिला जज का कहना रहा कि यह सभी के न्याय हित में रहेगा की मूलवाद में अन्य सातों मामलों को शामिल कर एक साथ सुना जाये। राखी सिंह व अन्य के मूलवाद में जिन सात मामलों को एक साथ सुनवाई समाहित की गई है उसमें अधिवक्ता हरिशंकर जैन व अन्य महाराष्ट्र के शिवप्रसाद पांडेय, सत्येन्द्र चौधरी, सत्यम त्रिपाठी व पवन पाठक, किरन स्वामी व अविमुक्तेश्वरानंद व सजीवन की तरफ से दाखिल वाद शामिल हैं।