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हाईकोर्ट के निर्देश पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ़ सात दिन तक कार्यवाही पर रोक



 10/Jun/23

उच्च न्यायालय द्वारा सात दिन के अंदर आरोप पत्र सहित सभी कागज़ात उपलब्ध कराने का भी निर्देश

High court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को फौरी राहत देते हुए 22 साल पुराने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप पत्र सहित सभी रिकॉर्ड मुहैया कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि याची को सभी रिकॉर्ड सात दिन में मुहैया कराए जाएं और शुक्रवार नौ जून 2023 को होने वाली सुनवाई को हफ्ते भर के लिए टाल दिया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से दाखिल याचिका का निस्तारित करते हुए दिया है।

कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई युवा कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरन घुसकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याची रणदीप सुरजेवाला की ओर से अधिवक्ता एसजी हसनैन ने कहा कि कांग्रेसी नेता के खिलाफ़ 22 साल बाद मामले की सुनवाई की जा रही है।

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने बताया कि वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था, उसे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने रणदीप सिंह सूरजेवाला के विरुद्ध जारी गैर जमानती को वारंट खारिज कर दिया। जबकि आज तक आरोप पत्र सहित प्राथमिकी से जुड़े पूरे रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2023 को आदेश भी दिया गया लेकिन उसके आदेश का अनुपालन पूरी तरह से नहीं कराया गया। इसी वजह से याची ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि याची रिकॉर्ड मिलने के बाद अगले सात दिनों के भीतर मामले में उन्मोचन अर्जी दाखिल कर सकेगा। निचली अदालत उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत निष्पादन करेगी। निचली अदालत से यह भी कहा है कि मामला बहुत पुराना है। इसलिए निश्चित समयावधि के भीतर निष्पादित करें। कोर्ट ने सुरजेवाला को भी निचली अदालत का पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने बताया कि आरोप पत्र 16 जून के बाद सात दिन के अंदन उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार सांसद रणदीप सिंह सूरजेवाला के तरफ़ से उन्मोचन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जायेगा।


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