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चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 05/Jul/23

वाराणसी। चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने सथपोखरी, पोस्ट अलीनगर, थाना मुगलसराय (चन्दौली) निवासी आरोपित पप्पू शाह को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विपुल द्विवेदी ने 19 जून 2023 को कैण्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, आरोप था कि वह पिछले दो वर्षों से भोजूबीर स्थित पत्रकारपुरम कालोनी के अन्दर आफिस चला रहा है। उसकी दो पहिया वाहन उसके आफिस के नीचे से 16 जून 2023 की दोपहर में अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी कर ली। चोरी वाले स्थान पर सी०सी०टी०पी० लगा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की तो आरोपित का नाम प्रकाश में आया। उससे गाड़ी बरामद कर धारा 411 भा०स० की बढ़ोत्तरी की गयी।


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