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रोहनिया विधायक नीलरतन पटेल उर्फ नीलू गैंगस्टर एक्ट में आरोप मुक्त



 05/Jul/23

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट (अवनीश गौतम) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में रोहनिया अपना दल विधायक नीलू उर्फ नीलरतन पटेल को गैंगस्टर एक्ट में आरोप मुक्त कर दिया। आरोपी विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्तागण संजय सिंह, पियूष उपाध्याय तथा नीरज गुप्ता ने पक्ष रखा। मामले के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष एनएन सिंह ने अपने नियुक्ति के दौरान थाना रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि नीलू उर्फ नीलरतन सिंह व उसके सहयोगी बृजराज पटेल, शिव उर्फ शिवानंद पटेल मिलकर अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु एक अपराधी गिरोह बना रखा है यह तीनों अपने सहयोगियों के साथ मारपीट करना हत्या करना समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न करना तथा दहशत फैलाकर आम जनता में भय पैदा करके जघन अपराध करने के आदि एवं अभ्यस्त हो गए हैं तथा यह तीनों अपना एक गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप करके अपने स्वयं व सहयोगियों के लाभ के लिए मारपीट हत्या हरिजन उत्पीड़न तथा हत्या के प्रयास का अपराध करते हैं इन लोगों द्वारा विभिन्न जनपदों में अपराध कार्य किया गया है जिसके आधार पर थाना रोहनिया में इनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई इस मामले में लगभग 20 वर्ष बाद न्यायालय द्वारा तमाम साक्ष्य व साक्षियो के अवलोकन के उपरांत आरोपी विधायक नीलू उर्फ नीलरतन पटेल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।


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