वाराणसी। नाबालिग का अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर घर में घुसकर मारपीट कर पैसे ऐंठने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने भारद्वाज टोला, प्रहलादघाट, थाना आदमपुर निवासी आरोपित यश सेठ को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक कुमार पांडेय, विजय सोनकर व हर्षित सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कथन किया गया कि अभियुक्त पर घर में घुसकर मारपीट करने व गाली गलौज करने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट इस अभिकथन के साथ दर्ज करायी गयी हैं कि कक्षा 12 में पढ़ने वाली मेरी 17 वर्षिय पुत्री की दोस्ती इन्स्टाग्राम एप पर यश सेठ नामक व्यक्ति से हुई। बातचीत के दौरान यश सेठ द्वारा हमारी पुत्री का वाट्सएप नम्बर भी ले लिया गया। यश सेठ द्वारा पुत्री को बहला फुसलाकर अपने विश्वास में लेकर उसके कुछ निजी फोटो माग लिया गया, जिसको सोशल मिडिया पर पोस्ट करने तथा वायरल करने की धमकी देकर विभिन्न दिनांक में कुल करीब दो लाख तीन हज़ार रुपये विभिन्न खातों में मगवा लिया गया। उसने मेरी पुत्री को धमकी देते हुये मोबाइल पर कई बार कहा कि यह मेरी बेटी का अश्लील चित्र अपने मोबाइल में रखा है जिसको इन्टरनेट पर वायरल कर दूंगा। मेरी पुत्री के मोबाइल पर उसका निजी फोटो भेजकर डिलिट कर दिया था।