वाराणसी। ड्यूटीरत पुलिसकर्मी से मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने महमूरगंज निवासी आरोपित यश बदानी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यातायात पुलिस विभाग के कांस्टेबल जगजीतन वर्मा ने 20 जुलाई 2021 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक थी और वह बारिश में भींग कर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसी दौरान करीब साढ़े 8 बजे महमूरगंज निवासी यश बदानी स्कूटर से वहां पहुंचा और गालियां देते हुए कहा कि पीछे एम्बुलेन्स खड़ी है और साले क्या कर रहे हो, मेरा मास्क हटाने को कहा और खींच कर हटा दिया, तब प्रार्थी द्वारा उसकी पहचान लेने के लिए उसका मास्क हटाया तो उसने कालर पकड़ कर मुक्के से मुँह पर मारने लगा। साथ ही कार्य सरकार में वाधा डाला। यश बदानी ने ऑन ड्यूटी मारकर उसका मुंह फोड़ दिया। इस दौरान वहां मौजूद कांस्टेबल सोनू कुमार बीच बचाव करने आये तो उन्हें भी धक्का देकर हटा दिया और कहा कि मैं उसको जान से मार डालूंगा। शोर सुनकर जब आसपास के लोग बीचबचाव करने लगे तो आरोपित उनसे भी झगड़ गया। इस दौरान प्रार्थी के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचने से वहां भीषण जाम लग गया।