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धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र के दो ठगो के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुआ आदेश



 11/Jul/23

वाराणसी। धोखाधड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र (मुंबई) निवासी महादेव पांडुरंग जाधव व रविन्द्र आचार्य के खिलाफ़ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नितेश कुमार) अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश सिगरा थाना को दिया है। अदालत में पीडितों का पक्ष अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा।

अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी के मुताबिक महाराष्ट्र (मुंबई) निवासी महादेव पांडुरंग जाधव व रविन्द्र आचार्यने पूरे भारत में रेहान एंटरप्राइजेज के नाम से स्कीम निकाली तथा उक्त स्कीम में एक मुश्त निवेश करने पर एक साल के भीतर 10 प्रतिशत मूलधन व 5 प्रतिशत लाभांस के साथ धन की निश्चित वापसी का प्रलोभन दिया। रेहान कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महादेव पांडुरंग जाधव ने सिगरा में एक ऑफिस खोलकर लोगो को कूटरचित दस्तावेज़ के आधार पर प्रलोभन दिया, जिसपर लंका निवासिनी सुनीता तिवारी व शिवपुर निवासिनी प्रीति सिंह ने क्रमशः छह लाख व दो लाख रुपए का निवेश किया, परन्तु बाद में कंपनी ने  पैसा वापस नही किया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व अन्य अधिकारी पूरे भारत में 100 करोड़ का घोटाला करके फरार हो गए। अन्य राज्यों में भी अभियुक्त के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं।


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