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उ.प्र. राज्य जैव ऊर्जा निति के अन्तर्गत जनपद में उद्यमियों को ऊ.प्र. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध



 19/Jul/23

नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन- कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सी०एन०जी०/सी०बी०जी० उद्यम अंतर्गत उ0प्र0 में प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लाण्ट (सी०बी०जी० या बायोपेलेट या बायो डीजल) लगाया जायेगा। तहसील को बायो प्लाण्ट हेतु कैचमेन्ट एरिया बनाया जायेगा। नीति के अन्तर्गत निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त करने, भूमि के आवंटन, विभिन्न एन०ओ०सी तथा अनुदान विवरण के लिये पोर्टल upnedabioenergyportal पर बायो ऊर्जा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उक्त जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि जैव ऊर्जा उद्यम इकाईयों को भारत सरकार की नीति/योजना के अतिरिक्त, उत्पादन पर अनुदान हेतु कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन पर रू. 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम रू0 20 करोड़, बायो कोल उत्पादन पर रू० 75.000/- प्रति टन की दर अधिकतम रू० 20 करोड़, बायो डीजल के उत्पान पर रू 03 लाख प्रति किलो लीटर की दर से अधिक्त रू0 20 करोड़ हैं। इसी प्रकार कृषि उपकरणों पर अनुदान अंतर्गत केन्द्र सरकार के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत संयंत्रों पर दी जा रही अधिकतम 50 प्रतिशत सबसिडी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सबसिडी (अधिकतम रू० 20 लाख की सीमा तक) प्रदेश सरकार द्वारा बेलर रेकर एवं ट्राली उपकरणों पर यूपीनेडा के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। जबकि प्रोत्साहन के रूप में 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर ईकाई से अधिकतम 05 कि0मी0 तक एप्रोच रोड की सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी में छूट स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट व विद्युत ड्यूटी शुल्क में छूट विद्युत ड्यूटी शुल्क में 10वर्षो तक शत-प्रतिशत छूट दिया जाता है। उद्यमों हेतु फीड स्टॉक तथा भूमि व्यवस्था के तहत जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना तथा फीड स्टॉक संग्रहण एवं भण्डारण हेतु प्रयुक्त भूमि को लैण्ड सीलिंग डीम्ड छूट, कृषि से गैर-कृषि डीम्ड कन्वर्जन की व्यवस्था, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग/यूपीनेडा द्वारा जैव उर्जा उद्यमों की स्थापना तथा फीड स्टॉक के संग्रहण एवं भण्डारण हेतु भूमि एक रूपये प्रति एकड़ के टोकन लीज रेन्ट पर कराये जाने का प्राविधान, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित संयंत्रों को नगर निकाय/नगर विकास विभाग द्वारा भूमि एक रूपये प्रति एकड़ वार्षिक टोकन लीज रेन्ट पर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा के विकास भवन कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा मो.नं. 9415609067 पर भी वार्ता कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

 


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