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विक्षिप्त के साथ दुष्कर्म के प्रयत्न में 10 वर्ष कैद की सजा



 21/Jul/23

वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अवधेश कुमार की अदालत ने चौबेपुर थाने के दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार को 10 वर्ष की कड़ी कैद और 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन का एडीजीसी पवन कुमार जायसवाल और राजीव सिन्हा ने रखा। 

प्रकरण के अनुसार वादिनी 11 दिसम्बर 2017 को अपने दामाद के घर विक्षिप्त पुत्री के साथ जा रही थी तभी रास्ते में कुकढा गावं के सामने गंगा के सोता के पास अभियुक्त मिला कहा बुआ जहां चलना है चलिए छोड़ देंगे जब वादिनी ने मना किया, तब उसकी लड़की को जबरन गाड़ी पर बैठाकर जाने लगा,इस दौरान वादिनी ने अभियुक्त से कहा कि बराहीम गांव में छोड़ देना, लेकिन वहां नहीं छोड़ा उसकी लड़की उसी गांव में शराब ठेके के पास बेहाल हालत में मिली। आशंका जताई कि उसकी पुत्री के साथ गलत काम किया गया। अदालत ने विचारण के बाद कहा कि अभियुक्त द्वारा विक्षिप्त पीड़िता का अपहरण करने और बलात्कार के प्रयत्न घृणित अपराध किया गया। अदालत ने गंभीर एवं समाज विरोधी अपराध को देखते हुए अभियुक्त को दस वर्ष की कड़ी सजा सुनाई।


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