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दहेज़ प्रताड़ना व पत्नि के साथ अपाकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित पति को मिलीं जमानत



 21/Jul/23

वाराणसी। एफटीसी कोर्ट (प्रथम) की अदालत ने दहेज़ प्रताड़ना व पत्नि के साथ अपाकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित पति को जमानत दे दी। ग्राम हिरामनपुर, थाना सारनाथ निवासी आरोपित रामवृक्ष को 20-20 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार सारनाथ थाने में पत्नि ने ग्राम हिरामनपुर, थाना सारनाथ निवासी पति रामवृक्ष के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी शादी 21 मई 2019 को ग्राम नआव पोस्ट नैपुराकला, थाना लंका में हुई थी। प्रार्थनीय के पिता ने अपने हैसियत के अनुसार हिन्दू धर्म के रिति रिवाज (बौद्ध धर्म) के शादी में लगभग में 5,00,000/- रूपया खर्च किया तथा लड़के को होण्डा साईन गाड़ी जो प्रार्थिनी के नाम से है एवं एक रुपया नगद एक अदद सोने की अंगूठी अठन्नी भर की, एक अदद सोने की सीकड़ी एक भर की व हाथ की एचएमटी की घड़ी और पांच हजार रुपया तोफा में दिया था। शादी के बाद से प्रार्थनीय अपने ससुराल गयी तो ससुराल के लोग प्राप्त दहेज से खुश नहीं थे। प्रार्थनीय ससुराल कुछ दिन रह के आयी। इसके बाद प्रार्थनीय के ससुर की मृत्यु हो गयी और प्रार्थनीय ससुराल जाकर अपने धर्म के अनुसार ससुर का मृत्यु संस्था किया और उसके बाद ससुराल वालो ने और दहेज़ लाने के लिए मायके भेज दिया। इसके बाद प्रार्थनीय के ससुराल वाले तथा प्रार्थनीय के पति ने प्रार्थनीय की कोई खोज खबर नहीं ली, जब बिदाई की बात मेरे पिता ने किया तो प्रार्थनीय के ससुराल वालो ने आना कानी करने लगे तब भरी सामाजिक दबाव के बाद 21 अगस्त 2022 को प्रार्थनीय के जेट जेठानी सास ननद और चाचा ससुर जेठानी की माँ अन्य लोग आकर मुझे बिदा कराकर ले गये, इसके बाद प्रार्थनीय ससुराल जाक हिन्दू धर्म के रिवाज से रिति-रिवाज से घर में प्रवेश किया। सब लोग खाना पीना कर चले गये। इसके बाद उसी दिन 21 अगस्त 2022 रात 8:00 बजे प्रार्थनीय के पति प्रार्थनीय के कमरे में आये और कहे कि तुम काली कल्टी हो मैं तुम्हे पसन्द नहीं करता हूं। मैने कहाँ कि इसमें मेरा क्या दोष है। इस पर ये काफी उत्तेजित हो गये और गाली-गलौज करते हुए कहा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जब मैने मना किया तो मेरा गला दबा कर जान से मारने की नियत से मारने लगे। तब प्रार्थनीय असक हो गयी तो उन्होने प्रार्थनीय के साथ अपाकृतिक दुष्कर्म किया और अपने भाई रमाश्रय पुत्र राजेन्द्र को बुल कहा कि इसका बलात्कार करो और मेरे जेठ ने सबके समक्ष निवस्त्र कर मेरे साथ छेड़खानी करने के साथ दुष्कर्म किया। इसमें मेरी जेठानी रिमा देवी और मेरी ननद रिंकू देवी और मेरी सास मीता देवी ने ललकार कर कहा कि इस साली के साथ ऐसा कार्य करें की ताकि जीवन में कभी यहाँ न आये और रिंकू देवी व रिमा देवी ने मिलकर मेरा विडियो बनाया और कहा कि इसके उपर तेजाब की शीशी गिरा कर जाला दिया जाये सभी लोग मिलकर मुझे काफी मारा पीटा और प्रार्थनीय का एक झुमका अठन्नी भर, एक सोने का मंगल सूत्र, एक दोभर की चूड़ी व एक पायल, साड़ी, टी०वी० बेड व अन्य सामान रख लिए। मैने महिला हेल्पलाईन 112 पर कम्प्लेन्ट किया तो वे लोग बोले कि जाकर थाने पर रिपोर्ट करो। इसके बाद मैने अपने पिता को फोन किया तब मेरे पिता भाई आकर घर ले आये।


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