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पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में हुई सुनवाई



 21/Jul/23

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपित संदीप सिंह के अधिवक्ता अनुज यादव की ओर से प्रति आपत्ति कोर्ट में दाखिल की गई। प्रति आपत्ति में हाईकोर्ट की नजीरों का हवाला देते हुए कुछ सवालों को बताया गया कि इन सवालों को वादी मुकदमा से पूछना है। जिसके लिए उनका कोर्ट द्वारा तलब किया जाना आवश्यक है। इस पर जब वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस करने की बात कही गई तो आरोपित के अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कहा गया कि प्राइवेट काउंसिल को बहस करने का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट इस मामले में यह कहते हुए 28 जुलाई की तिथि नियत कर दी कि अगली तिथि पर यह तय किया जाएगा कि वादी के प्राइवेट अधिवक्ता को बहस करने का अधिकार है या नहीं। 

प्रकरण के अनुसार रात्री, जौनपुर के तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ चार अक्टूबर 2002 को वाराणसी से जौनपुर लौट रहे थे। वह जैसे ही शाम छह बजे नदेसर स्थित टकसाल सिनेमाहाल के पास पहुंचे तभी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। इस हमले में धनंजय सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, संतोष सिंह, गनर बासुदेव पाण्डेय व ड्राईवर दिनेश गुप्ता घायल हो गए थे। इस बीच पुलिस की गाड़ी आ गई तो हमलावर भाग निकले। इस हमले को लेकर धनंजय सिंह ने कैंट थाने में अभय सिंह, श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह समेत चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।


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