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भ्रष्टाचार के मामले में सीनियर टीओए अनिल कुमार रॉय दोषमुक्त



 22/Nov/23

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण (अधिनियम रजत वर्मा) की अदालत ने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेकर हाजिरी रजिस्टर पर कुटरचना कर वादी और पीड़ितों से हस्ताक्षर कराने के मामले में तारघर सैदपुर के सीनियर टीओए अनिल कुमार रॉय को आरोप सिद्ध नहीं होने और गवाहो के पक्षद्रोही होने पर बरी कर दिया, आरोपी की पैरवी अधिवक्ता विधान चंद सिंह यादव और ओपी सिंह ने रखा।

अभियोजन के मुताबिक वादी बलवंत चौहान ने आरोपी सादात निवासी तार घर कर्मी पर नौकरी लगाने के नाम पर वादी सेट कई अन्य पीड़ितों से पैसा लेकर हाजिरी रजिस्टर पर कुटरचित हस्ताक्षर करा कर पैसा हड़पने का मुकदमा भ्र्ष्टाचार अधिनियम के तहत वर्ष 2001 में गाजीपुर के सैदपुर थाने में दर्ज कराया था।


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