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एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को पांच वर्ष की क़ैद



 12/Aug/24

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) डॉ. दीनानाथ की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को दंडित किया है। अदालत ने नईबस्ती, पांडेयपुर, थाना कैंट निवासी आरोपी श्याम सुंदर चौहान उर्फ कल्लू को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह की और सजा भुगतनी होगी।

प्रकरण के मुताबिक़ 29 नवंबर 2014 को समय 20.00 बजे, रात्रि में स्थान बैंक आफ बडौदा, पाण्डेयपुर थाना कैण्ट की सीमा में नईबस्ती, पांडेयपुर थाना कैंट निवासी आरोपी श्याम सुंदर चौहान उर्फ कल्लू को पुलिस बल द्वारा पकड़ा गया उसकी जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पैंट की बायी जेब से एक हरे रंग की पालिथीन के अन्दर 500 ग्राम डायजापाम पाउडर बरामद हुआ, जिसको रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के पास अधिकार-पत्र नही था।


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