वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अभिनव द्विवेदी की अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण और पाक्सो में दोषी पाते हुए अभियुक्त विजय यादव को 7 वर्ष के कैद और 18 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई, विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह के मुताबिक चौबेपुर थाने के इस मामले में वादी ज़ब जाल्हूपुर बाजार गया तभी 10 नवंबर 2016 को नाबालिग पुत्री को आरोपी भगा ले गया और धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया अगले दिन पीड़िता को उसके ननिहाल के पास अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया उस समय पीड़िता की माँ अपनी मायके में ही थी।