MENU

गुमशुदगी की फर्जी प्रार्थना पत्र तैयार कर पहचान छुपाकर रहने के मामले में अदालत ने अभियुक्तों को सजा



 03/Apr/25

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप योजनाबद्ध तरीके से छल व रिष्टि के उद्देश्य से योजना में शामिल होकर गुमशुदगी की फर्जी प्रार्थना पत्र तैयार कर झूठी सूचना देने तथा पहचान छुपाकर रहने के मामले में अभियुक्तगण को कुल रु.37000/- का अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-06/2022 धारा 420,188,182,120बी भा०द०वि० से सम्बन्धित दो अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय पुत्र सन्तसेवक उपाध्याय,अरविन्द कुमार उपाध्याय पुत्र लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय व राधिका देवी पत्नी लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय व समस्त निवासीगण चनैता अतरौलिया जनपद आजमगढ को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 01.04.2025 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-02 वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को धारा 420 भा०द०वि० में रु० 7000/- तथा धारा 188 भादवि में रु० 10000/- धारा 182 भादवि में रु० 10000/- धारा 120बी में रु० 10000/-  (कुल 37000/- रुपये) जुर्माने एवं न्यायालय उठने तक की अवधि के दण्ड से दण्डित किया गया। 


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

2462


सबरंग