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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान रोज़गारपरक योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मांगे गए आवेदन



 07/Apr/25

वित्तीय वर्ष 2025-26 में एम0एस0एम0ई0 अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 04.10.2024 द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए जनपद में उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं अधिक से अधिक रोज़गार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म, लघु मध्यम इकाईयों को स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षो की समयावधि में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना’’ लागू की गयी थी।  जनपद में रहने वाले युवाओं/युवतियों से योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। वेबसाइट http//msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

योजना का उद्देश्य एवं शर्ते

  • आवेदक जनपद का निवासी हो आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।
  • आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त/अन्य तकनीकी शिक्षा को वरीयता दी जायेगी।
  • पूर्व में पी0एम0 स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।
  • मिशन योजनान्तर्गत ऐसी परियोजनाएं ऋण अनुदान हेतु अनुमान्य नही होगी, जो निगेटिव लिस्ट जैसे-  तम्बाकू, गुटखा, पान एवं पटाखों को निर्माण इत्यादि के अन्तर्गत आती हो।

योजनान्तर्गत वित्त पोषण-उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू. 5 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशत ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नही होगा।  लाभार्थियों  को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू. 5 लाख जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा। द्वितीय चरण (विस्तारीकरण) में  प्रथम स्टेज के लिये गये ऋण का अधिकतम दोगुना अथवा रू. 7.50 लाख, जो भी कम हो, की ऋण धनराशि पर 50 प्रतिशत ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 03 वर्षो के लिए दिया जायेगा। द्वितीय चरण की परियोजना में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नही होगी।

योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक कार्यालय उपायुक्त, उद्योग, ज़िला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, वाराणसी से सम्पर्क कर सकते हैं।


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