शिवपुर वार्ड में वीडीए ने 4 अवैध निर्माण किया सील, 23 स्थलों व निर्माणों का किया गया निरीक्षण
26/Apr/25
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा शिवपुर वार्ड के रिंग रोड के आस-पास के क्षेत्र में कुल 23 स्थलों व निर्माणों का स्थल निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान कुल 04 अवैध निर्माण पाया गया। सभी 4 अवैध निर्माणों को वीडीए अधिकारीयों के उपस्थिति में दिनांक 25 अप्रेल 2025, दिन शुक्रवार को सील किया गया।
वीडीए द्वारा सील किये गए अवैध निर्माण :
- शिवपुर वार्ड में मौजा-हरिहरपुर (रिंग रोड के सटे उत्तर), अन्तर्गत रिंकू जायसवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 40' X 70 वर्गफीट में निर्माण करके फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी एवं पूर्व में भी सील किया गया था।
- शिवपुर वार्ड में मौजा-हरिहरपुर, (होटल काशी से 200 मी० रिंग रोड , कौवापुर के अन्तर्गत शशांक कुमार सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह उर्फ विपत पटेल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 6000 वर्गफीट के भूखण्ड पर लगभग 20 X 50 वर्गफीट में जी+2 का निर्माण कार्य कराके मौके पर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम धारा-27, 28 (1) 1973 की सुसंगत एवं 28 (11) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी।
- शिवपुर वार्ड में कोईराजपुर, गंजारी जाने वाली रिंग रोड (पूरब) के अन्तर्गत विकास वर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 50' X 60' फीट में रो हाउस का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत स्थल को सील कर दिया गया।
- शिवपुर वार्ड में मौजा-रामसिंहपुर, परगना-अठगाँवा के अन्तर्गत शालिनी शर्मा पत्नी विभव शर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 75 बिस्वा भूमि में 1200.00 वर्गफीट में दो हाल का निर्माण व 2800.00 वर्गफीट में दीवारों का निर्माण कार्य किया जा रहा था। निर्माण कार्य को रोकते हुए उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत स्थल को सील कर दिया गया।
उक्त मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त कुल-23 प्रकरणों में ऐसे प्रकरण जो बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अथवा आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यावसायिक निर्माण कर रहे हैं, उसे प्राथमिकता पर नियमानुसार सील करते हुए शमन कराना सुनिश्चित व 7 दिवस में आख्या प्रस्तुत करें।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।