जैतपुरा थाना अंतर्गत मदरसा दायतुल इस्लाह के सेक्रेटरी रिज़वान अहमद व सह कोषाध्यक्ष द्वारा 45 लाख से अधिक रुपये का गबन करने के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ए सी जे एम4 के न्यायालय में समर्पण कर दिया जहांसे न्यायालय ने धारा,419,420,406,467,468,471,व506,में अभियुक्त के प्रार्थना पत्र को गैर जमानती होने के कारण खारिज करते हुए जेल भेज दिया। इस मामले में अब सुनवाई जनपद न्यायाधीश के यहां4जुलाई को नियत है।
प्रकरण के अनुसार मदरसा के खजांची जहांगीर आलम ने 19 सितम्बर 2018 कोसेक्रेटरी रिज़वान अहमद व सह खजांची बदरुद्दीन के विरुद्ध उक्त धाराओं में मुक़दमा दर्ज कराया था। जिसमे कहा गया कि सेक्रेटरी ने गलत तरीके से संस्था के मद से 45 लाख से अधिक रुपये निकाल लिया, जब सेंट्रल बैंक ने भी लिखा पढ़ी की तो बैंक को भी कोई जवाब नही दिया। पुलिस ने 5 जुलाई 2019 को अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया। जिसके बिरुद्ध अभियुक्त ने माननिय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिसे अदालत ने 17मार्च को निस्तारित करते हुए निचली अदालत में समर्पण करने के लिये 30 दिन का समय दिया था।