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छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज



 14/Sep/20

अदालत में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व बिपिन शर्मा ने पक्ष रखा

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने दुकान से सामान लेकर घर लौट रही किशोरी को रोककर छेड़खानी करने के मामले में पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपितों ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए अश्लील शब्दो का प्रयोग किया गया है। आरोपितों पर लगाये गए अभियोग में सात साल से कम कारावास के दंड का प्रावधान है। ऐसे में आरोपितों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की संभावना नहीं है। अदालत ने आरोपित योगेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, मान सिंह, जुगनू यादव व प्रमोद यादव की अग्रिम जमानत की अर्ज़ी खारिज कर दी। अदालत में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व बिपिन शर्मा ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार पीड़िता 21 जून 2020 को शाम 7 बजे गांव में स्थित किराना की दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते के रोककर गांव के मनबढ़ युवक मान सिंह, जितेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, जुगनू यादव व प्रमोद यादव पीड़िता को अकेला देखकर उसके पीछे लग गए। उनलोगों ने अश्लील बातें बोलते हुए उसका दुपट्टा खींच कर उसके गाल को छूते हुए व शरीर के अन्य अंगों को पकड़ने लगे। पीड़िता चिल्लाती हुई अपने घर भागी और अपनी मां को सारी बात बताई। जिसके बाद पीड़िता की मां अपनी नाबालिग पुत्री को साथ लेकर जाल्हूपुर पुलिस चौकी पर पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर चौबेपुर थाने में 23 अगस्त2020 को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।


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