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आरोपित को मिलीं जमानत, अधिवक्ता शशिकांत राय 'चुन्ना', विपीन शर्मा व शैलेन्द्र 'सरदार' ने पक्ष रखा



 19/Sep/20

अपर जिला जज (दशम) देवाशीष की अदालत ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के मामले में आरोपित राहुल सोनकर की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकान्त राय 'चुन्ना', बिपिन शर्मा व शैलेन्द्र प्रताप सिंह 'सरदार' ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार डोमरी, रामनगर निवासी अनिल कुमार श्रीवास्तव की हिरोहोण्डा पैशन (यूपी 65 बीएल 0493) उसके घर के सामने से 22 मई 2020 को चोरी हो गयी थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब बाइक का कहीं पता नहीं चला तो उसने 31 मई 2020 को रामनगर थाने में बाइक चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस बीच रामनगर थाने के उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा 2 जुलाई 2020 को सूज़ाबाद गांव में गश्त करते हुए अवधूत राम समाधि स्थल पर पहुंचे तो एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरदबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम राहुल सोनकर निवासी ग्राम सेमरा, मुगलसराय (चन्दौली) बताया। पूछताछ में उसने बताया कि उक्त बाइक चोरी की, जिसे उसने डोमरी से चुराया था।

 


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